Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Nov, 2017 12:12 PM
माननीय सुखदेव सिंह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज बरनाला की अदालत ने आरोपी राजपाल (काल्पनिक नाम) को दुष्कर्म के आरोप से बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया है।
बरनाला(विवेक सिंधवानी,गोयल): माननीय सुखदेव सिंह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज बरनाला की अदालत ने आरोपी राजपाल (काल्पनिक नाम) को दुष्कर्म के आरोप से बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया है।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की मंजू (काल्पनिक) के पिता ने तिथि 19-6-17 को बयान दर्ज करवाया कि उसकी लड़की मंजू (16) की 10वीं की फाइनल परीक्षा में री-अपीयर आई थी जिस कारण उसे 2 दिन की क्लास लगाने के लिए चंडीगढ़ जाना था। वे किसी कार्य के संबंध में बाहर गए थे व मंजू घर पर अकेली ही थी कि करीब 3 बजे उसका फोन आया कि हम चंडीगढ़ चले गए हैं व 2 दिन क्लास लगाकर घर वापस आ जाएंगे। बार-बार फोन करने पर वह कहती रही कि हम कल ही वापस आ जाएंगे जिस पर उसे शक हो गया कि उसे राजपाल बहलाकर ले गया है और उससे दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने थाना सिटी बरनाला में आरोपी राजपाल पर केस दर्ज किया। फिर मुद्दई ने पुलिस को बताया कि उसकी लड़की घर आ गई है व आरोपी राजपाल ही उसे बहलाकर ले गया था। आरोपी की तरफ से एडवोकेट सतनाम सिंह राही पेश हुए व यह दलीलें दी कि आरोपी मंजू को अगवा करके नहीं लेकर गया व न ही उसके साथ अवैध तौर पर शारीरिक संबंध बनाए। मंजू ने मैजिस्ट्रेट के पास अपना बयान दर्ज करवाया जो पुलिस के बयान के साथ नहीं मिलता था। पुलिस यह भी साबित न कर सकी कि मंजू वारदात के समय नाबालिग थी।