Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 09:12 AM
लगातार 2 साल तक अपनी ही 10 वर्षीय मासूम बिटिया को डरा-धमकाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी कलियुगी पिता बलकार सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव बरोटा (मुकेरियां) को दोषी करार देते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): लगातार 2 साल तक अपनी ही 10 वर्षीय मासूम बिटिया को डरा-धमकाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी कलियुगी पिता बलकार सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव बरोटा (मुकेरियां) को दोषी करार देते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 30,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को और 3 महीने की कैद काटनी होगी। अदालत ने 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए नाबालिग पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।