टॉयलेट में पानी न होने पर रेलवे देगा 10,000 मुआवजा

Edited By Updated: 23 May, 2017 12:50 AM

railways will pay 10000 compensation if there is no water in toilet

ट्रेन के शौचालय में पानी की सुविधा न होने पर उत्तर रेलवे को यात्री को ब्याज सहित....

चंडीगढ़(शर्मा): ट्रेन के शौचालय में पानी की सुविधा न होने पर उत्तर रेलवे को यात्री को ब्याज सहित 10,000 रुपए का मुआवजा और 1,000 रुपए कानूनी खर्च देना होगा। उपभोक्ता फोरम अमृतसर ने स्थानीय निवासी जसविंद्रजीत सिंह मदान की शिकायत पर ये आदेश दिए थे, जिन्हें सही मानते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की अपील खारिज कर दी। 

जसविंद्रजीत की शिकायत के अनुसार 28 मई 2015 को अमृतसर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रैस ट्रेन में सफर के दौरान उन्होंने कोच सी-1 में शौचालय का उपयोग किया तो पानी न होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत टी.टी.ई. से की लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने भी उन्हें सलाह दी कि उच्च स्तरीय अधिकारी होने के चलते उन्हें ऐसे छोटे मामलों में नहीं पडऩा चाहिए। उधर, रेलवे ने दलील में कहा कि इस सुविधा को आऊटसोर्स कर रखा है लेकिन रेलवे अधिकारियों द्वारा आऊटसोर्स सेवाओं का निरीक्षण कर इन्हें सुनिश्चित किया जाता है। आयोग ने टिप्पणी के साथ रेलवे की अपील को खारिज करते हुए फोरम के फैसले को बहाल रखा।

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