Edited By Updated: 23 Jan, 2017 01:03 PM
सिविल सर्जन फरीदकोट डा. राम लाल के निर्देशों के अनुसार सीनि. मैडीकल अफसर सी.एच.सी. बाजाखाना डा. अवतारजीत सिंह की अगुवाई में टीम के द्वारा संधवा, पंजग्राईं कलां
कोटकपूरा (नरिन्द्र): सिविल सर्जन फरीदकोट डा. राम लाल के निर्देशों के अनुसार सीनि. मैडीकल अफसर सी.एच.सी. बाजाखाना डा. अवतारजीत सिंह की अगुवाई में टीम के द्वारा संधवा, पंजग्राईं कलां, देवीवाला, कोटकपूरा रोड और इसके आस-पास के गांवों में छापेमारी करके सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन करने वालों के अलावा कोटपा एक्ट का उल्लंघना करने वालों के चालान काटे गए। इस दौरान टीम के द्वारा खाने-पीने वाली वस्तुओं की शुद्धता का भी निरीक्षण किया गया।
डा. अवतारजीत सिंह की अगुवाई वाली इस टीम में स्वास्थ्य सुपरवाइजर छिंद्रपाल सिंह, बी.ई.ई. फ्लैग चावला, सुधीर धीर, स्वास्थ्य सुपरवाइजर अमरीक सिंह, गुरशविंद्र सिंह, जगमोहन सिंह, मनदीप सिंह, स्वास्थ्य वर्कर गगनदीप सिंह और रूपिंद्र सिंह शामिल थे। इस मौके पर टीम मैंबरों ने बताया कि कोटपा एक्ट के अधीन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेटनोशी करना सजायोग्य अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरेआम तम्बाकू उत्पादन बेचना और उनकी नुमाइश करना भी सजायोग्य है।
तम्बाकू के सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर जैसी नामुराद बीमारियां हो जाती हैं। तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके नजदीक बैठे व्यक्ति को भी उतना ही खतरा होता है। टीम के द्वारा अलग-अलग दुकानों और ढाबे वालों को 18 वर्ष से कम किसी भी व्यक्ति को सिगरेट और बीड़ी न बेचने की हिदायत की गई। टीम के द्वारा खाने-पीने की वस्तुओं की शुद्धता की जांच के दौरान साफ-सफाई रखने और शुद्धता बनाए रखने की हिदायत की गई।