सर्विस कंडीशन की तारीख में संशोधन कर ट्रांसपोर्ट कर्मियों को लाभ दे पंजाब: हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 01:21 AM

punjab to make amendments to transport workers  high court

स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के कुछ वर्तमान/सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन लाभ से जुड़े मामले....

चंडीगढ(बृजेन्द्र): स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के कुछ वर्तमान/सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई में कार्रवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश जारी किए हैं। 

याची दलजीत सिंह व अन्य की याचिका मंजूर करते हुए जस्टिस जय ठाकुर ने विभाग के फैसले में 7 जनवरी, 1994 में 15 साल की सर्विस की कंडीशन को दरकिनार करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि संबंधित तारीख में संशोधन करे ताकि 1 जनवरी, 1986 से वेतन संशोधन प्रभावी हो सके। वहीं हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि याची परिणामी लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!