Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 01:21 AM
स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के कुछ वर्तमान/सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन लाभ से जुड़े मामले....
चंडीगढ(बृजेन्द्र): स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के कुछ वर्तमान/सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई में कार्रवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश जारी किए हैं।
याची दलजीत सिंह व अन्य की याचिका मंजूर करते हुए जस्टिस जय ठाकुर ने विभाग के फैसले में 7 जनवरी, 1994 में 15 साल की सर्विस की कंडीशन को दरकिनार करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि संबंधित तारीख में संशोधन करे ताकि 1 जनवरी, 1986 से वेतन संशोधन प्रभावी हो सके। वहीं हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि याची परिणामी लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।