पंजाब में आतंकी खतरे से निपटने के लिए स्पैशल आप्रेशन ग्रुप गठित करने का फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 07:56 AM

punjab terror

पंजाब में कै. अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य पर बढ़ते आतंकी खतरे से निपटने के लिए स्पैशल आप्रेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) गठित करने का निर्णय लिया है। स्पैशल आप्रेशन ग्रुप में शामिल सदस्यों को फिदायीन हमलों, अपहरण की परिस्थितियों तथा...

जालंधर (धवन): पंजाब में कै. अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य पर बढ़ते आतंकी खतरे से निपटने के लिए स्पैशल आप्रेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) गठित करने का निर्णय लिया है। स्पैशल आप्रेशन ग्रुप में शामिल सदस्यों को फिदायीन हमलों, अपहरण की परिस्थितियों तथा सशस्त्र घुसपैठ से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।  मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कै.अमरेन्द्र सिंह ने एस.ओ.जी. गठित करने से मिलने वाले लाभों को लेकर अपने मंत्रिमंडल साथियों के साथ चर्चा की है। एस.ओ.जी. में शामिल जवान तुरन्त कार्रवाई करेंगे तथा साथ ही सशस्त्र हमलों का मुहंतोड़ जवाब देंगे। इसमें शामिल जवानों को आम जनता के जानमाल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा।

एस.ओ.जी. जिला पुलिस, सिविल अधिकारियों, सेना, एन.एस.जी., आई.बी. तथा इंटैलीजैंस विंग के साथ मिल कर काम करेगा। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने कुछ माह पहले स्पैशल आप्रेशन ग्रुप बनाने का प्रस्ताव डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा के सामने रखा था। अब सरकार इसे अपनी मंजूरी देने जा रही है। हाल ही में जिस तरह से हिन्दू नेताओं पर हमले हुए हैं, उनको देखते हुए सरकार सुरक्षा को लेकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती, इसलिए स्पैशल आप्रेशन ग्रुप बनाया जा रहा है। आतंकियों ने पिछले कुछ वर्षों में गुरदासपुर तथा पठानकोट में फिदायीन हमले किए हैं।

एस.ओ.जी. को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा साथ ही इसके जवान किसी भी आतंकी हमले से निपटने में सक्षम होंगे। पंजाब सरकार व पुलिस को इंटैलीजैंस विंगों से फिदायीन हमलों की मिल रही सूचना के बाद सरकार ने उक्त कदम उठाया है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि फिदायीन आतंकी महत्वपूर्ण संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं, इसलिए एस.ओ.जी. पंजाब तथा जनता की जानमाल की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होगा। एस.ओ.जी. में शामिल नॉन गजटिड अधिकारियों व अन्य अधिकारियों की समयावधि न्यूनतम 5 वर्ष रखी जाएगी। बाद में इनको जिला कैडर में शामिल किया जाएगा। 

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