हिदायतों का पालन न करने वाले पोल्ट्री फार्म 31 तक होंगे बंद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Dec, 2017 12:37 PM

punjab pollution control board

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पोल्ट्री फार्मर्स के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। बोर्ड ने पोल्ट्री फार्म संचालकों को सभी प्रकार के नियमों का पालन करने की हिदायतें जारी की हैं। साथ ही बोर्ड द्वारा चेतावनी दी गई है कि...

बठिंडा (परमिंद्र): पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पोल्ट्री फार्मर्स के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। बोर्ड ने पोल्ट्री फार्म संचालकों को सभी प्रकार के नियमों का पालन करने की हिदायतें जारी की हैं। साथ ही बोर्ड द्वारा चेतावनी दी गई है कि बोर्ड की हिदायतों का पालन न करने वाले पोल्ट्री फार्मों को 31 दिसम्बर को बंद कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के कारण होने वाले प्रदूषण तथा बदबू पर काबू पाने के लिए पोल्ट्री फार्म मालिकों के सहयोग की बेहद जरूरत है लेकिन अगर मालिक बोर्ड के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो बोर्ड को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 

48 घंटे में हो विष्ठा का निपटारा : परमजीत सिंह पंजाब नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड बठिंडा के पर्यावरण इंजीनियर परमजीत सिंह ने बताया कि पोल्ट्री फार्मों से निकलने वाले वेस्ट (विष्ठा) का निपटारा उचित ढंग से करना जरूरी है। उक्त वेस्ट का निपटारा 48 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए। इस कचरे को एक खड्डा खोदकर उसमें दबाया जाना जरूरी है व उक्त खड्डा नीचे से पक्का नहीं होना चाहिए। इसकी बदबू व मक्खियों की पैदावार को रोकने के लिए इस खड्डे में 80-90 प्रतिशत तक नमी होनी भी जरूरी है। उक्त वेस्ट को कुछ दिनों के बाद किसी अन्य ईंधन के साथ मिलाकर बॉयलरों में ईंधन के तौर पर बायोगैस बनाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। यही नहीं उक्त कचरे को खेतों में खाद के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने पोल्ट्री फार्मर्स को हिदायत दी कि वे बिष्ठा आदि को उक्त तरीकों से प्रयोग करें। इससे जहां कचरे का उचित निपटान होगा, वहीं पर्यावरण को भी नुक्सान नहीं होगा तथा नजदीकी क्षेत्रों में बदबू भी नहीं फैलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया किया कि जो भी पोल्ट्री फार्म संचालक इन निर्देशों को &1 दिसम्बर तक नहीं अपनाएगा उसके पोल्ट्री फार्म को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

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