Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 03:47 PM
पंजाब में अकाली दल के धरने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश दिया है कि धारा 144 तुरंत लागू की जाए।
चंडीगड़ः पंजाब में अकाली दल के धरने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश दिया है कि धारा 144 तुरंत लागू की जाए। इसके साथ कहा गया है कि नैशनल हाईवे से जाम हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर डी.सी. के अनुमति के बिना धरना चल रहा है तो उसे अवैध माना जाए। अकाली दल को भी पार्टी बनाया गया, पूरे मामले पर सरकार बुधवार को रिपोर्ट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि ये याचिका लुधियाना के वरिंदर पाल सिंह ने दाखिल की है।