Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Nov, 2017 09:23 AM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हवा सिंह तंवर व नासिक के व्यापारियों के बीच मामले में उक्त केस के एक व्यापारी आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश दिया और साथ ही उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर अमृतसर पुलिस ने इस...
अमृतसर(जशन): पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हवा सिंह तंवर व नासिक के व्यापारियों के बीच मामले में उक्त केस के एक व्यापारी आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश दिया और साथ ही उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर अमृतसर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। ग्रीन वैली ऑर्गैनिक फूड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरैक्टर व अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (अबहरो) के राष्ट्रीय महासचिव हवा सिंह तंवर ने पत्रकारों को बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे हवाला कारोबार का उन्होंने वर्ष 2013 में एक बड़ा खुलासा किया था। उनकी कंपनी ग्रीन वैली ने 2013 में वाघा-अटारी बॉर्डर से पहली बार टमाटर निर्यात किया था।
इस दौरान यह सामने आया कि गिरोह ने उनके बिलों को बदल कर अपनी मर्जी से जाली बिलों के जरिए इन्हें निर्यात कर दिया था। इन बिलों में टमाटर के वास्तविक मूल्य को आधा दर्शाया गया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो क्लीयरिंग हाऊस एजैंट सी.एच.ए. से संपर्क किया गया। उसी समय उन्हें भेजे गए माल की हवाला के जरिए पूरी रकम ऑफर की गई तो उन्होंने तुरंत पैसे लेने से इंकार कर दिया क्योंकि उनकी कंपनी ने पूरी बिलिंग करके माल भेजा था। हमने कस्टम क्लीयरैंस के बिल मांगे तो सी.एच.ए. ने देने से इंकार कर दिया था। कस्टम में शिकायत करने पर उन्हें 26 दिसम्बर 2013 को बिल दिए गए।
इसकी शिकायत ई.डी. और कस्टम से की तो उक्त विभागों ने कहा कि जब तक पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर लेती, तब तक हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि यह एक सिविल मैटर बनता है। इस जांच के दौरान ही उनके ऊपर दबाव डालने के लिए उन पर नासिक में एक मामला दर्ज करवा दिया गया। इसी दौरान उनके हाईकोर्ट जाने के उपरांत अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने एफ.आई.आर. नंबर-27/2017 दर्ज की थी। इस बड़े मामले को लेकर हवाला कारोबारी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी जो माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें व उनके परिवार को अभी भी आरोपियों से खतरा है।