हरसिमरत के कहने पर चली पंजाब सरकार, कपूरथला मैगा फूड पार्क को मंजूरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 May, 2017 09:58 PM

punjab government kapurthala approved mega food park behest of harsimrat

आखिरकार पंजाब सरकार ने कपूरथला में प्रस्तावित मैगा फूड पार्क को ग्रीन सिग्नल दिखा...

चंडीगढ़(अश्वनी): आखिरकार पंजाब सरकार ने कपूरथला में प्रस्तावित मैगा फूड पार्क को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से आग्रह किया था कि वह इस मैगा फूड पार्क के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मंजूरी देने के निर्देश जारी करें। 


हरसिमरत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि विभिन्न विभागों से मंजूरी न मिलने से परियोजना शुरू होने में देरी हो रही है। मंत्रालय से अनुमति मिलने के 30 महीनों के भीतर यह परियोजना शुरू होनी थी। मंत्रालय ने पिछले साल नवम्बर में ही इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में अगर पंजाब के संबंधित अधिकारी समय पर आवश्यक मंजूरी देने में विफल रहते हैं तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय परियोजना को रद्द कर देगा। कपूरथला के रेहाना जट्टां गांव में प्रस्तावित 55 एकड़ फूड पार्क पर 105 करोड़ रुपए निवेश होना है। परियोजना में मुख्य तौर पर मक्का प्रसंस्करण इकाई शामिल है, जिससे अन्य मक्का प्रसंस्करण इकाइयां भी आकॢषत होंगी। 

 

2015 में रजिस्टर्ड हुई थी योजना
यह योजना इन्वैस्ट पंजाब के तहत 2015 में  रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन पंजाब की कंपीटैंट स्टेट अथॉरिटी (सी.एस.ए.) कम स्टेट अप्रेजल कमेटी (एस.ए.सी.) के स्तर पर  इस  योजना को फरवरी 2017 में मंजूरी दी गई। 


5 साल में पूरी करनी होगी योजना 
हाऊसिंग एंड अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट ने मंजूरी देते हुए कहा है कि इस योजना को मंत्रालय की तरफ से निर्धारित समयावधि या ले-आऊट प्लान की अप्रूवल वाली तारीख के बाद 5 साल के भीतर पूरा करना होगा। पूरी योजना उसी ले-आऊट के मुताबिक साकार करनी होगी, जैसे मंजूरी दी गई है। 


चेंज ऑफ लैंड यूज से छूट 
पंजाब सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज की छूट दी है, इसलिए योजना को इसका लाभ मिलेगा लेकिन पंजाब अर्बन डिवैल्पमैंट फंड में दी जाने वाली राशि 30 दिन के भीतर अदा करनी होगी। इसी कड़ी में प्रस्तावित मैगा फूड पार्क को पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत भी योजना को कई छूटें दी गई हैं। 

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