ओवरलोड ट्रकों सबंधी सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लागू करवाए पंजाब सरकार: योगेश बख्शी

Edited By Updated: 27 Mar, 2017 04:30 AM

punjab government implementing supreme court rules yogesh bakshi

दी एंटी क्राइम फ्रंट अगेंस्ट करप्शन के चेयरमैन योगेश बख्शी ने सड़कों पर चल रहे

लुधियाना(गुप्ता): दी एंटी क्राइम फ्रंट अगेंस्ट करप्शन के चेयरमैन योगेश बख्शी ने सड़कों पर चल रहे ओवरलोड ट्रकों के मामले में पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराए जाने की मांग की है।

बख्शी ने रविवार को कहा कि परिवहन नियमों के अनुसार 6 टायरी गाड़ी के लिए 9 टन, 13 टायरी गाड़ी के लिए 15 टन व 12 टायरी के गाड़ी के लिए 20 टन भार उठाना तय है परंतु ट्रांसपोर्टरों द्वारा तय सीमा से दोगुना माल डालकर ओवरलोड ट्रक टै्रफिक पुलिस व टोल नाकों की मिलीभगत से चलाए जा रहे हैं जोकि दुर्घटनाओं का कारण बने हुए हैं। 

सरकार को सड़क सुरक्षा नियमों के तहत सड़कों पर अवैध रूप से चल रही ट्रालियों को भी सड़कों से हटाना चाहिए क्योंकि कृषि में प्रयोग की जाने वाली ट्राली का कमर्शियल उपयोग दुर्घटना व लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। बख्शी ने कहा कि टोल नाकों की जिम्मेदारी है कि वे ओवरलोड वाहनों को अंडरलोड करवाने के बाद ही टोल नाकों से गुजरने की इजाजत दे पंरतु यहां भी अधिक पैसे वसूल कर ओवरलोड ट्रकों को नाकों से पार जाने दिया जा रहा है। 

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