Edited By Updated: 18 Jan, 2017 08:28 AM
पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर जिला चुनाव अफसर कम डी.सी. कमल किशोर यादव ने मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की तरफ से जारी
जालंधर(अमित): पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर जिला चुनाव अफसर कम डी.सी. कमल किशोर यादव ने मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की तरफ से जारी हिदायतों के अनुसार जिले में 4 फरवरी को होने वाली पोलिंग से 48 घंटे पहले (2 फरवरी शाम 5 से 4 फरवरी शाम 5 बजे तक) ड्राई-डे घोषित किया है। इसके अलावा 11 मार्च को गिनती वाले दिन भी शराबबंदी (ड्राई-डे) रखने के आदेश जारी किए गए हैं।जिला चुनाव अफसर ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से शराबबंदी के बारे में दी गई हिदायतों की इन-बिन पालना के लिए पुलिस कमिश्नर जालंधर, एस.एस.पी. (देहाती), सारे विधानसभा हलकों के रिटर्निंग अफसरों, डिप्टी कर व आबकारी कमिश्नर जालंधर-1, सहायक कर व आबकारी कमिश्नर जालंधर 1 और 2, सहायक कर व आबकारी कमिश्नर जालंधर (मोबाइल विंग), जिले में चुनावों के साथ संबंधित नियुक्त किए गए सारे नोडल अफसरों को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ऊपर दी गई तारीखों पर किसी भी शराब के ठेके, होटल, रैस्टोरैंट, क्लब व अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री और पिलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह आदेश सारे होटलों, रैस्टोरैंटों चाहे कि वह किसी भी विशेष श्रेणी वाले लाइसैंसधारक हों उनके ऊपर भी लागू होंगे। इसके अलावा जिले के विधानसभा हलकों के साथ दूसरे जिलों के साथ लगते क्षेत्रों में शराब की तस्करी रोकने के लिए भी सिविल व पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।