Edited By Updated: 17 Jan, 2017 01:48 PM
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी मालविंद्र सिंह जग्गी ने 4 फरवरी को होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता से आग्रह करते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी अनुसार कोई.....
फरीदकोट (हाली): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी मालविंद्र सिंह जग्गी ने 4 फरवरी को होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता से आग्रह करते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी अनुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया दौरान किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए पैसे या कोई वस्तु देता है तो इसे जुर्म माना जाएगा। ऐसा करने पर एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-सी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार या वोटर या किसी भी व्यक्ति को घायल करने/चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो इस जुर्म के अंतर्गत एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
रिश्वत देने या लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करने व मतदाताओं को डराने या धमकाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड की टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को अनुरोध किया कि वे रिश्वत लेने व देने से गुरेज करें व समूची चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देने की पेशकश करता है या किसी को रिश्वत देने, डराने या धमकाने की कोई जानकारी हो तो वह इस संबंधी जिले में इस उद्देश्य के लिए 24 घंटे के लिए स्थापित किए गए शिकायत सैल को टोल फ्री नंबर 1800-180-2560 पर सूचित कर सकता है।