NGT द्वारा पंजाब डायर्स संघ के पक्ष में लिए फैसले से डाइंग इंडस्ट्री को बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Nov, 2017 01:17 PM

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नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण वन एवं वातावरण परिवर्तन मंत्रालय को लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित 115 डाइंग यूनिटों के लिए बन रहे निर्माणाधीन सी.ई.टी.पी. को मंजूरी संबंधी प्रक्रिया के लिए एक सप्ताह के भीतर अर्जी में कमियां पूरी करवाने के...

लुधियाना (बहल): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण वन एवं वातावरण परिवर्तन मंत्रालय को लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित 115 डाइंग यूनिटों के लिए बन रहे निर्माणाधीन सी.ई.टी.पी. को मंजूरी संबंधी प्रक्रिया के लिए एक सप्ताह के भीतर अर्जी में कमियां पूरी करवाने के आदेशों से इस रुके प्रोजैक्ट के मुकम्मल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

करीब 25 करोड़ की लागत से बन रहे ताजपुर रोड सी.ई.टी.पी. की सबसिडी के मुद्दे पर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से एन.जी.टी. में पंजाब डायर्स संघ का पक्ष रखा गया था, जिसको नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूर करते हुए पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन नंबर-410 ऑफ 2017 के अंतर्गत 14 नवम्बर 2017 को आदेश जारी करके कागजी प्रक्रिया एक सप्ताह में टाइम बाऊंड मुकम्मल करने के लिए कहा है। वहीं एन.जी.टी. ने पंजाब डायर्स संघ को आगामी 15 दिन के अंदर आपत्तियों को पूरा करने के लिए कहा है। 

एन.जी.टी. के प्रिंसीपल बैंच में माननीय जस्टिस स्वतंत्र कुमार चेयरमैन, जस्टिस जावेद रहीम ज्यूडीशियल मैम्बर और एक्सपर्ट मैम्बर विक्रम सिंह सजवान की ओर से पंजाब डायर्स संघ के पक्ष में दिए गए फैसले से डाइंग इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिली है।  

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