Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 May, 2017 09:23 AM
पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई।
चंडीगढ़ (भुल्लर): मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए राज्य की सभी मार्कीट कमेटियों को भंग करने के अलावा किसानों की कुर्की खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को राहत देते हुए 40 प्रतिशत से अधिक जलने पर प्रति माह 8,000 रुपए पैंशन देने का भी फैसला हुआ।
उधर, पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कर्जा कंट्रोल करने संबंधी एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है। किसानों को राहत देते हुए पंजाब सहकारी सभाएं एक्ट-1961 की धारा 67-ए, जो किसानों की जमीन के राजस्व के बकाया के रूप में कर्जों की वसूली के लिए कुर्की का उपबंध करती है, को खत्म कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने मौजूदा मनोनीत मार्कीट कमेटियों को भंग करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में कृषि विभाग का नाम ‘कृषि और किसान कल्याण विभाग’ करने का फैसला लिया गया। साथ ही सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल संशोधन विभाग रखने पर सहमति बनी।
कैबिनेट ने हादसों और आग के पीड़ितों के साथ-साथ सेना, सैन्य बलों और पंजाब पुलिस के शहीदों के लिए नई मुआवजा नीति तैयार करने के लिए हरी झंडी दी। वहीं कैबिनेट ने शहरी उड्डयन के सलाहकार कैप्टन अभय चंद्रा की सेवाओं में 10 मई 2017 से 9 मई 2022 तक 5 वर्ष की वृद्धि क रने का फैसला किया है। पंजाब के सीनियर एडवोकेट अतुल नंदा की पंजाब के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई।