Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 03:31 PM
पटाखों के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि शादी में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। इतना ही नहीं अगले आदेश तक किसी अन्य समारोह यहां तक कि नव वर्ष पर भी पटाखे चलाने पर बैन किया गया है।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा के एन.सी.आर. क्षेत्र को छोड़ पूरे हरियाणा-पंजाब व चंडीगढ़ में शादी या किसी अन्य समारोह समेत नए साल पर पटाखे नहीं चलाए जा सकेगें। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों को लेकर होने वाले वायू प्रदूषण को लेकर स्वयं संज्ञान लेकर शुरु किए गए केस में यह आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने केस की सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों समेत चंडीगढ़ प्रशासन के कांऊसिल को इन आदेशों की सख्ती से पालना के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि कानून लागू करवाने वाली संस्थाएं इन आदेशों की पालना को सुनिश्चित करें। यह अंतरिम आदेश केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी तक लागू रहेगें। केस की सुनवाई के दौरान कहा कि वायू प्रदूषण के यह हालात हैं कि श्रीलंकाई खिलाड़ी दिल्ली के मैदान में उल्टियां कर रहे हैं और हम ऐसे में प्रदूषण की समस्या को लेकर आंखे बंद नहीं कर सकते। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिवाली और गुरुपर्व पर केवल 3-3 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी थी और पटाखों के लाईसेंस भी पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत ही जारी करने के आदेश दिए थे।
वीरवार को केस की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि शादी समारोह आदि में अभी भी पटाखे चल रहे हैं। इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकारों को चेताया कि वह कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इन समारोह पर पटाखे चलाने पर नियंत्रण पाने की मांग एमिकस ने की। एमिकस ने कहा कि शादी समेत अन्य आयोजकों पर पटाखे बैन होने चाहिए। हाईकोर्ट को केस की सुनवाई के दौरान बताया गया कि क्रिसमस और नव वर्ष आ रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने इस दौरान भी संबंधित आदेश जारी रखने की बात कही।