Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Sep, 2017 05:32 PM
माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार पंजाब व हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की डिग्रियां चैक की जा रही हैं और उनसे बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा की तरफ से फार्म भरवाए जा रहे हैं।
फिरोजपुर (कुमार): माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार पंजाब व हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की डिग्रियां चैक की जा रही हैं और उनसे बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा की तरफ से फार्म भरवाए जा रहे हैं।
बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा के पूर्व चेयरमैन वकील सी.एम. मुंजाल ने बताया कि जिन वकीलों ने अभी तक अपने फार्म नहीं भरे और अपनी डिग्रियों व बार से मिले लाइसैंस की कापियां बार कौंसिल को नहीं भेजी हंै वे तुरंत भेजें। फिरोजपुर जिला बार एसोसिएशन में वकीलों की तरफ से भरे गए फार्मों और डिग्रियों व लाइसैंस आदि की लगाई गई कापियों का निरीक्षण करते वकील सी.एम. मुंजाल ने कहा कि जिन वकीलों ने अपने फार्म नहीं भरे और डिग्रियां चैक नहीं करवाईं, उनका लाइसैंस रद्द किया जा सकता है। पंजाब व हरियाणा के करीब 80 हजार वकीलों की डिग्रियां चैक की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि वकीलों की भलाई के लिए शुरू किए गए वैल्फेयर फंड एक्ट के तहत जिन वकीलों की मौत हो गई है उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने और बीमार वकीलों के इलाज पर खर्च हुए पैसे देने के लिए बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा ने पंजाब सरकार को सहयोग देने की मांग की है। जब तक सरकार इस एक्ट को लागू करने संबंधी पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाती तब तक एडवोकेट वैल्फेयर फंड के तहत वकीलों की मदद नहीं की जा सकती। वकील मुंजाल ने कहा कि जल्द पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल इस संबंधी पंजाब सरकार का सहयोग लेने में कामयाब होगी।