Edited By Updated: 23 Mar, 2017 08:07 AM
अतिरिक्त सैशन जज जसविंद्र सिंह की अदालत द्वारा चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में सुक्खा सिंह निवासी...
जालंधर(भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज जसविंद्र सिंह की अदालत द्वारा चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में सुक्खा सिंह निवासी महतपुर, गुरमेल सिंह उर्फ गेला निवासी गांव ललियां, जोगिंद्र सिंह निवासी नौगज्जा (तीनों) को मुजरिम करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में थाना करतारपुर की पुलिस ने गुप्त सूचना पर लगाए गए नाके दौरान 9.5.13 को एक ट्रक में से 60 बोरी (2100 किलो)चूरा-पोस्त बरामद कर ट्रक में सवार उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।