Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jan, 2018 09:21 AM
प्रापर्टी टैक्स के बकाया बिल भरने वालों को सरकार द्वारा ब्याज-पैनल्टी माफ करने सहित दी गई 10 फीसदी रिबेट की सुविधा सोमवार रात को 12 बजे खत्म हो गई। अब मंगलवार से अगले 3 महीने तक पुराने बकाया टैक्स की रिटर्न जमा करवाने वालों को ब्याज-पैनल्टी तो नहीं...
लुधियाना (हितेश): प्रापर्टी टैक्स के बकाया बिल भरने वालों को सरकार द्वारा ब्याज-पैनल्टी माफ करने सहित दी गई 10 फीसदी रिबेट की सुविधा सोमवार रात को 12 बजे खत्म हो गई। अब मंगलवार से अगले 3 महीने तक पुराने बकाया टैक्स की रिटर्न जमा करवाने वालों को ब्याज-पैनल्टी तो नहीं लगेगी बल्कि 10 फीसदी अतिरिक्त चार्जिस जरूर देने होंगे। इसकी सूचना मिलने पर लोगों ने सोमवार सुबह ही नगर निगम आफिस का रुख कर लिया और देर शाम तक सुविधा सैंटर में टैक्स जमा करवाने वालों की भीड़ लगी रही। जिन लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कई जगह मुलाजिमों ने मैनुयल रसीदें काटकर भी टैक्स जमा किया।
करंट टैक्स भरने वालों को हुआ 20 फीसदी का फायदा
इस वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी के पहले चरण में रिटर्न दाखिल करने वाले करीब आधे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी टैक्स नहीं दिया था या रैगुलर रिटर्न नहीं भरी। जबकि आधे लोगों ने करंट फाइनांशियल इयर का टैक्स भरा है। जिनको मिलने वाली रिबेट की डैड लाइन खत्म हो चुकी थी और जनवरी से उनको 10 फीसदी पैनल्टी लग रही थी। इस दौर में फ्रैश रिटर्न भरने पर 20 फीसदी का फायदा हुआ है।
पालिसी के दौरान हुई रिकवरी का ब्यौरा
-3 महीने में अब तक आई रिटर्नें : करीब 50 हजार
-रैवेन्यू वसूली का अनुमान : करीब 10 करोड़
- आधे लोगों ने चुकाया पुराना बकाया
-करीब आधी हैं 2017:18 की रिटर्नें
-आखिरी दिन 6500 लोगों ने जमा करवाया टैक्स
- एक दिन में 2 करोड़ की रिकवरी का दावा
यह हैं सरकार के फैसले की शर्तें
-सरकार ने पिछले साल 16 अक्तूबर को लिया था फैसला
-3 महीने के लिए रखा गया था पालिसी का पहला चरण
-ब्याज-पैनल्टी माफ करने सहित मिली 10 फीसदी रिबेट
-अभी 3 महीने और चलेगा पालिसी का दूसरा चरण
-बकाया देने पर ब्याज-पैनल्टी की मिलती रहेगी माफी
-पुराने बिल के साथ देने होंगे 10 फीसदी अतिरिक्त