Edited By Updated: 18 Feb, 2017 10:52 AM
इंकम टैक्स कालोनी से अर्बन एस्टेट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित सतकरतार नगर में विवादित पड़ी जमीन पर अदालत ने पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं।
जालंधर (खुराना): इंकम टैक्स कालोनी से अर्बन एस्टेट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित सतकरतार नगर में विवादित पड़ी जमीन पर अदालत ने पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 69*102 फुट भूमि के इस टुकड़े को लेकर लम्बे समय तक अदालती केस चला और पिछले साल 18 नवम्बर को इस केस का फैसला सुनाया गया जो समाज सुधार सोसाइटी और नगर निगम के पक्ष में आया। नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम ने कमिश्नर के निर्देशों पर और एम.टी.पी. मेहरबान सिंह के नेतृत्व में देर शाम कार्रवाई करके इस जमीन का कब्जा ले लिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा है कि यह जमीन पार्क की है तथा कब्जा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि कालोनाइजर ने कालोनी काटते और उसे पास करवाते समय उक्त जमीन पार्क के लिए छोड़ी थी, परंतु बाद में एक पक्ष ने उस पर अपना कब्जा और दावा जताकर अदालती केस लड़ा जो कई साल चला। कालोनी के कई निवासियों की रजिस्ट्री में भी उक्त जगह पार्क के रूप में दर्शाई गई है। नगर निगम ने 2006 में इस जगह पर पार्क डिवैल्प करने हेतु टैंडर लगाए थे, परंतु अदालती केसों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका। यह जगह काफी कीमती बताई जाती है और कालोनी के लोग भी इस जगह पर पार्क डिवैल्प करने हेतु लम्बा समय संघर्ष करते रहे।