Edited By Updated: 10 Dec, 2016 05:43 PM
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लाल बत्ती पर लगाई पाबंदी के बाद कुछ खास विभागों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों पर नीली बत्ती लगाने को लेकर जारी किए गए आदेशों की जहां जमकर धज्जियां उड़ रही हैं।
कपूरथला(भूषण): माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लाल बत्ती पर लगाई पाबंदी के बाद कुछ खास विभागों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों पर नीली बत्ती लगाने को लेकर जारी किए गए आदेशों की जहां जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं पुलिस द्वारा कई अपराधियों को नीली बत्ती गाडियों से काबू करने के बावजूद भी बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग जिले की सड़कों पर प्राइवेट वाहनों में नीली बत्ती लगाए आम देखे जा सकते हैं।गौरतलब है कि लाल बत्ती के जमकर दुरुपयोग को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस दिशा में सख्त आदेश जारी कर जहां डी.सी. व एस.एस.पी. रैंक के अधिकारियों के लिए संतरी लाइट लगाने के आदेश दिए थे। वहीं इनसे नीचे के पुलिस व सिविल अधिकारियों के लिए नीली बत्ती लगाने के हुक्म जारी किए गए थे।
पंजाब सरकार ने नीली बत्ती लगाने के लिए कई सरकारी विभागों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसे लेकर पंजाब पुलिस द्वारा ज्यादा चैकिंग न करने से कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी जहां अपनी प्राइवेट गाडिय़ों में नीली बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, जिन्हें इसे लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं सड़कों पर घूमने वाले कई ऐसे समाज विरोधी तत्व भी इसका खुलकर प्रयोग कर रहे हैं जिनका सरकारी तंत्र से दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोग जहां कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इस संबंध में जब एस.एस.पी. राजिन्द्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकारी मंजूरी के बिना प्राइवेट वाहनों पर नीली बत्ती लगाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी।