Edited By Updated: 20 Feb, 2017 12:19 AM
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी सप्ला...
चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी सप्लाई कोड 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने व कमीशन के आदेशों की पालना न करने के साथ-साथ कमीशन को गुमराह करने के लिए पावरकॉम पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा अपितु कार्रवाई भी होगी।
पावरकॉम के कसूरवार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन के चेयरमैन डी.एस. बैंस व सदस्य एस.एस. सरना की संयुक्त बैंच ने एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका का निपटान करते हुए कमीशन के रजिस्ट्रार को पावरकॉम के विरुद्ध इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 142 के तहत जुर्माना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। इसके साथ ही पावरकॉम के प्रबंधन को इसके उन वरिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने कमीशन के आदेशों की पालना न कर अपने जवाब से कमीशन को गुमराह करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई करने व इस बाबत कमीशन को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
कंपनी ने अपनी याचिका में पावरकॉम के विरुद्ध एक्ट की धारा 142 के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि लोड में वृद्धि को जारी करने के लिए उसके द्वारा संभावित खर्च के रूप में पावरकॉम को जनवरी 2013 तक 1,17,56,504 रुपए जमा करवाए गए थे। सप्लाई कोड 2007 के प्रावधानों के अनुसार पावरकॉम को कार्य पूरा होने के 2 महीनों के अंदर वास्तविक खर्च का आकलन कर अकाऊंट को सैटल करना जरूरी है। लेकिन पावरकॉम ने कंपनी के बार-बार अकाऊंट सैटल करने व जमा करवाई गई अधिक राशि के रिफंड की मांग पर 2 वर्ष तक चुप्पी साधे रखी जिसके चलते उक्त याचिका कमीशन के समक्ष दायर की गई। अंत में कमीशन ने उक्त वास्तविक खर्च को 90,22,996 रुपए आंकते हुए पावरकॉम को आदेश दिए कि शेष 27,33,509 रुपए कंपनी के अगले बिलों में एडजस्ट किए जाएं।