Edited By Updated: 17 Jan, 2017 09:02 AM
200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष .....
अमृतसर (महेन्द्र): 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।
गौरतलब है कि 3-11-2014 को थाना कोतवाली में तैनात तत्कालीन ASI सुखदेव सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ अपराधियों की तलाश में चौक राम बाग से घास मंडी की तरफ गश्त लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने नंदन सिनेमा की पार्किंग के समीप कृपाल कालोनी, मेहता रोड निवासी आरोपी सिकंदर मसीह पुत्र जैमल मसीह को संदेह के आधार पर काबू किया था जिसके कब्जे में से 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा करते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 22-61-85 के तहत मुकद्दमा नंबर 195/2014 दर्ज किया था।