Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 08:56 AM
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब में रोलिंग मिलों के लिए बिना एन.ओ.सी. लिए अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है।
खन्ना (शाही): पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब में रोलिंग मिलों के लिए बिना एन.ओ.सी. लिए अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। नोटीफिकेशन में कहा गया है कि जिन-जिन रोलिंग मिलों ने अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है उन्हें पहले पंजाब स्टेट कौंसिल ऑफ साइंस एंड टैक्रोलॉजी से प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों की एक रिपोर्ट तैयार करवानी होगी कि ये यंत्र बढ़ाई गई उत्पादन क्षमता के मुताबिक लगाए गए हैं।
अगर लगाए गए यंत्रों को अपग्रेड करने के लिए पंजाब स्टेट कौंसिल आफ साइंस एंड टैक्रोलॉजी (पी.एस.सी.एस.टी) ने कोई सिफारिश की तो रोङ्क्षलग मिलों को उसे अपग्रेड करवाना अनिवार्य होगा।
क्या हैं शर्तें उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मंजूरी के लिए
1 बोर्ड को मौजूदा पंूजी निवेश के मुताबिक एन.ओ.सी. फीस देनी होगी।
2. बढ़ाई गई उत्पादन क्षमता के लिए मंजूरी केवल ६ महीने के लिए मिलेगी।
3. 6 महीने के भीतर पी.एस.सी.एस.टी. से अपने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों की क्षमता की रिपोर्ट
तैयार करवानी होगी उसके बाद आगे मंजूरी बढ़ाई जाएगी।
4. उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण यंत्र अपग्रेड करवाने की जरूरत पड़ी तो उसे पी.एस.सी.एस.टी. से ही अपग्रेड करवाना होगा।
5. 4 महीने के भीतर बोर्ड की लैब से या बोर्ड द्वारा अधिकृत लैब से धुएं की रिपोर्ट बोर्ड को देनी होगी।
6 . रोङ्क्षलग मिलें बढ़ाई गई उत्पादन क्षमता के लिए पावर कॉम से कोई बिजली का लोड नहीं बढ़ाएंगी।