Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 09:22 AM
वर्षों से प्रदेश भर के थानों में पड़े केस प्रॉपर्टी से संबंधित वाहनों पर पंजाब सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाएगी।
चंडीगढ़ (अश्वनी): वर्षों से प्रदेश भर के थानों में पड़े केस प्रॉपर्टी से संबंधित वाहनों पर पंजाब सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाएगी। यह घोषणा विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने की है। दरअसल प्रश्नकाल में थानों में वाहनों पर विधायक गुरकीरत सिंह ने सवाल पूछा था जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही है कि राज्य भर के विभिन्न थानों में केस प्रॉपर्टी से संबंधित वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है। ये जगह घेरने के कारण एक बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए पहले ही कार्यविधि निर्धारित है। बाकायदा सर्कुलर जारी कर कहा गया है कि मालखानों में पड़े वाहनों को छोडऩे की विशेष मुहिम जारी रखी जाए। वाहन मालिक को कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी छुड़वाने की दिशा दी जाए। इस पर विधायक ने सरकार से इस मामले पर अलग से पॉलिसी बनाने की मांग रखी जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस मामले में कानून के मुताबिक पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाएगी।
बॉर्डर एरिया के स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती पर बनेगी पॉलिसी
विधायक डा. धर्मबीर अग्निहोत्री के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही बॉर्डर एरिया के स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती पर पॉलिसी बनाएगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य के बॉर्डर एरिया में बच्चों के पिछड़ेपन को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अध्यापकों का अलग से सरहदी क्षेत्र कैडर बनाने का प्रस्ताव है। यह कैडर अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर व फाजिल्का जिले से संबंधित होगा। इससे बॉर्डर क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की गिनती बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही अध्यापकों की तरक्की, तबादला व नियुक्ति का रास्ता भी आसान हो जाएगा।
रिजल्ट के 3 महीने में मिलेगी डिग्री
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज के विद्याॢथयों को भविष्य में फाइनल रिजल्ट आने के बाद 3 माह के भीतर डिग्री मिल जाएगी। प्रश्नकाल में विधायक नवतेज सिंह चीमा ने इस संबंध में सवाल पूछा था जिसके जवाब में मैडीकल एजुकेशन मिनिस्टर ब्रह्म मङ्क्षहद्रा ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही यूनिवॢसटी को 3 महीने में डिग्री देने की हिदायत जारी कर दी जाएगी।
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड होगा डिजीटलाइज
पंजाब सरकार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पुराने रिकॉर्ड को डिजीटलाइज कर रही है ताकि आने वाले समय में सर्टीफिकेट जारी करने का कार्य सुविधाजनक हो सके। विधायक डा. धर्मबीर अग्निहोत्री के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मङ्क्षहद्रा ने कहा कि सरकार जन्म-मृत्यु सर्टीफिकेट जारी करने की सुविधा को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके तहत ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है।
सहकारी सोसायटी एक्ट के तहत जमीन कुर्की नहीं
विधायक हरिंद्रपाल सिंह चंदूमाजरा के सवाल पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 1986 के बाद से अब तक पंजाब सहकारी सोसायटी एक्ट-1961 की धारा 67-ए का प्रयोग नहीं किया गया है। चंदूमाजरा ने पूछा था कि मुख्यमंत्री यह बताएं कि राज्य में 1986 के बाद से अब तक कर्ज वापस न करने वाले किसानों की जमीन कुर्की संबंधी पंजाब सहकारी सोसायटी एक्ट-1961 की धारा 67-ए का उपयोग कितनी बार किया गया है।
ईराक से पंजाबियों की वापसी का प्रयास जारी
विधायक कुलतार सिंह संधवा ने सवाल पूछा कि ईराक में आई.एस.आई.एस. के चंगुल में 3 साल से फंसे 23 पंजाबियों को लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मामला भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन आता है इसलिए पंजाब सरकार मंत्रालय के साथ तालमेल बनाए हुए है व सभी लोगों को वापस राज्य में लाने के लिए प्रयत्नशील है।