Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 09:41 AM
पी.ओ. स्टाफ के ए.एस.आई. सुरेन्द्र मोहन, हैड कांस्टेबल बलराम सिंह तथा मुख्तियार सिंह ने थाना कानवां में 3 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी नं.19 भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित भगौड़े गोबिंद सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव सिबोचक्क...
पठानकोट(शारदा): पी.ओ. स्टाफ के ए.एस.आई. सुरेन्द्र मोहन, हैड कांस्टेबल बलराम सिंह तथा मुख्तियार सिंह ने थाना कानवां में 3 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी नं.19 भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित भगौड़े गोबिंद सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव सिबोचक्क जिला होशियारपुर को गिरफ्तार किया है।
ए.एस.आई. सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि 3 अप्रैल 2014 को शिकायतकर्ता सौरभ सैनी पुत्र कुलदीप सिंह निवासी हयाती चक्क थाना तारागढ़ ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी गोबिंद सिंह ने उसे आर्मी में भर्ती करवाने हेतु 3 लाख 75 हजार रुपए लिए थे। उसने न तो उसे पैसे वापस किए और न ही उसको आर्मी में भर्ती करवाया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों पर मामला दर्ज करके आरोपी के घर छापेमारी की परंतु वह मौका पाकर भाग निकला।
तत्पश्चात पुलिस ने आरोपी को पकडऩे हेतु अदालत का सहारा लिया तथा अदालत से आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु उसका वारंट जारी करवा लिया। वारंट जारी होने के बाद फिर भी जब आरोपी पुलिस के हत्थे न चढ़ा तो पुलिस ने वारंट पर अपनी रिपोर्ट करके वारंट अदालत में वापस भेज दिया जिस पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने आरोपी का इश्तिहार जारी कर दिया। इसके बाद भी जब आरोपी अदालत में हाजिर न हुआ तो अदालत ने आरोपी को 23 फरवरी 2015 को भगौड़ा करार दे दिया।
उन्होंने बताया कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु ठिकाने बदल-बदलकर विभिन्न शहरों में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ होशियारपुर तथा पठानकोट में कई मामले दर्ज हैं। पी.ओ. स्टाफ की टीम ने आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर काबू करके अदालत में पेश किया जिस पर जज ने उसे 9 अक्तूबर तक सब जेल पठानकोट में भेज दिया।