Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Mar, 2018 08:59 AM
12 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को फांसी देने के लिए पंजाब में कानून बनाने की दिशा में भी बहस शुरू हो गई है।
जालंधर (चोपड़ा): 12 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को फांसी देने के लिए पंजाब में कानून बनाने की दिशा में भी बहस शुरू हो गई है। फिरोजपुर से कांग्रेस के विधायक परमिंद्र सिंह पिंकी ने कहा है कि वह 20 मार्च से शुरू हो रहे पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाएंगे और मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से इस मामले में कानून बनाने की गुजारिश करेंगे। पंजाब में भी हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का कानून बनवाने की पहल की जाएगी। 12 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ इस तरह की बर्बरता को सहन नहीं किया जा सकता।
फांसी नहीं, मरने तक हो जेल : बावा हैनरी
नॉर्थ विधानसभा हलके के विधायक जूनियर अवतार हैनरी ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने के विचार से अपनी असहमति जताई है। विधायक हैनरी ने कहा कि किसी भी इंसान की जान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले का भी दोषी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि वह दुष्कर्म की घटनाओं की कड़े शब्दों में ङ्क्षनदा करते हैं और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि फांसी देने की बजाय दोषी को मरने तक जेल में रहने की सजा दी जाए ताकि वह अपनी बची हुई जिंदगी जेल में रहकर अपने कर्मों की सजा भुगते और उसे हर रोज मौत का अहसास हो।