Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 05:39 PM
जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने जिला पटियाला में पैट्रोल पंपों पर खुला पैट्रोल व डीजल बोतलों या कैनियों में डाल कर बेचने पर मनाही के हुक्म 4 अगस्त 2017 से 3 अक्तूबर 2017 तक जारी किए थे।
पटियाला(जोसन): जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने जिला पटियाला में पैट्रोल पंपों पर खुला पैट्रोल व डीजल बोतलों या कैनियों में डाल कर बेचने पर मनाही के हुक्म 4 अगस्त 2017 से 3 अक्तूबर 2017 तक जारी किए थे।
कुमार अमित ने जारी किए नए हुक्मों के अनुसार मौजूदा हालात में सुधार देखते हुए और आम जनता की मुश्किलों को मुख्य रखते हुए 4 अगस्त 2017 से 3 अक्तूबर 2017 तक जिला पटियाला में खुला पैट्रोल व डीजल कैनियों में डाल कर बेचने पर जारी किया मनाही का हुक्म रद्द कर दिया है।