Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 03:10 PM
पंजाब में नगर निगम चुनाव में इलैक्शन कमीशन की तरफ से 4000 मशीनों के इस्तेमाल करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
चंडीगढ़ः पंजाब में नगर निगम चुनाव में इलैक्शन कमीशन की तरफ से 4000 मशीनों के इस्तेमाल करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ईवीएम के साथ VVPAT का भी चुनाव में इस्तेमाल होना चाहिए ।
याचिकाकर्ता ने कहा कि महाराष्ट में VVPAT का इस्तेमाल हुआ जबकि उत्तरप्रदेश निगम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के बाद बवाल हुआ।
वकील प्रधुम्न गर्ग द्वारा डाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरयाणा हाई कोर्ट ने स्टेट इलैक्शन कमीशन और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब नगर निगम चुनावों में ईवीएम मशीनों के साथ vvpat ( Voter Verifiable Paper Audit Trail क्यों नही यूज किए जा रहे है। इसे लेकर जवाब तलब किया गया है जिसका जलद ही जवाब देना होगा।
बता दें याचिकाकर्ता प्रधुम्न ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया जिसमें evm के साथ-साथ vvpat लगाना अनिवार्य किया था। याचिकाकर्ता और वकील प्रधुम्न ने बताया कि 30 नवम्बर को नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके 4 तारिक को याचिका डाली गई। कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और पंजाब सरकार से 12 तारीख को जवाब तलब किया है।