Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Dec, 2017 11:42 AM
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला कलैक्टर फिरोजपुर रामवीर आई.ए.एस. की तरफ से सुखजिन्द्र सिंह पटवारी सर्कल मुंडी छुरी मारा तहसील जीरा को सरकारी रिकार्ड के साथ हेराफेरी करने, ड्यूटी में कोताही बरतने, पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत लेने के आरोपों के अंतर्गत नौकरी...
फिरोजपुर(कुमार, चावला): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला कलैक्टर फिरोजपुर रामवीर आई.ए.एस. की तरफ से सुखजिन्द्र सिंह पटवारी सर्कल मुंडी छुरी मारा तहसील जीरा को सरकारी रिकार्ड के साथ हेराफेरी करने, ड्यूटी में कोताही बरतने, पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत लेने के आरोपों के अंतर्गत नौकरी से निलंबित (डिसमिस) करने के आदेश जारी किए गए हैं।
सुखजिन्द्र सिंह पटवारी जब पटवार सर्कल निजामदीन वाला तहसील जीरा में लगा था तो दर्शन सिंह पुत्र शिंगारा सिंह निवासी गांव निजामदीन वाला ने इस पटवारी की 23.08.2013 को शिकायत की थी कि इस पटवारी की तरफ से गांव निजामदीन वाला की सैंट्रल गवर्नमैंट की मालिकी जमीन क्षेत्रफल 74 कनाल 9 मरले का जाली इंतकाल तैयार किया है और माल रिकार्ड में दर्ज करके यह सैंट्रल गवर्नमैंट का क्षेत्रफल लखविन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी निजामदीन वाले के नाम कर दिया और सरकारी खजाने में जमा होने वाली रकम भी हेराफेरी के साथ जमा नहीं करवाई। इसके उपरांत केस की पड़ताल उपमंडल मैजिस्ट्रेट जीरा की तरफ से की गई और विभागीय पड़ताल उपमंडल मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर की तरफ से गई, जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि पटवारी सुखजिन्द्र सिंह की तरफ से इंतकाल पर नायब तहसीलदार, कानूनगो और इंतकाल रजिस्टर पर पटवारी के जाली हस्ताक्षर करके जाली इंतकाल तैयार किया गया और गैर-कानूनी तरीके से यह सरकारी जमीन लखविन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह के नाम कर दी गई।
इस तरह सुखजिन्द्र सिंह पटवारी सर्कल मुंडी छुरी मारा तहसील जीरा को सरकारी कर्मचारी होते हुए माल रिकार्ड/सरकारी रिकार्ड में तोड़-मरोड़/हेराफेरी, पद का दुरुपयोग करने, रिश्वत लेने और सरकार, पब्लिक व सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ धोखा करने के आरोप में पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) के रूल के अंतर्गत जिला कलैकटर की तरफ से सरकारी सेवाओं से निलंबित (डिसमिस) कर दिया गया है।