पेरैंट्स एसोसिएशन के प्रधान कमलदीप सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी रद्द

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 May, 2017 08:49 AM

parents association chief kamaldeep singh  s bail plea rejected from high court

पिछले दिनों पेरैंट्स एसोसिएशन द्वारा निजी स्कूलों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में आज उस समय नया मोड़ आ गया

जालंधर  (खुराना): पिछले दिनों पेरैंट्स एसोसिएशन द्वारा निजी स्कूलों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलदीप सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

 

गौरतलब है कि इस संघर्ष के दौरान कमलदीप सिंह ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों को इक_ा कर अत्यंत नाटकीय ढंग से रोष प्रदर्शन किए थे। शिव ज्योति गल्र्ज स्कूल के बाहर कमलदीप सिंह के नेतृत्व में कुछ अभिभावकों ने अद्र्धनग्र तक होकर प्रदर्शन किया था और उसके बाद 17 अप्रैल को कमलदीप सिंह के नेतृत्व में चंद अभिभावकों ने डिप्स स्कूल की करोलबाग शाखा में जाकर मेन गेट को ताला लगा दिया था और बसों से स्कूल आ रहे स्टाफ सदस्यों तथा बच्चों से बदसलूकी कर उन्हें वापस लौटा दिया था।

 

 डिप्स स्कूल के एम.डी. तरविंद्र सिंह राजू ने कमलदीप सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था तथा कई अन्य स्कूलों के संचालकों ने भी ऐसे आरोपों की पुष्टि करते हुए कमलदीप सिंह पर कई तरीकों से तंग परेशान करने के आरोप मढ़े थे। जालन्धर पुलिस ने मामले की पूरी जांच करने के बाद कमलदीप सिंह तथा अन्य अभिभावकों के विरुद्ध एक्स्टार्शन मनी का केस दर्ज किया था। कमलदीप सिंह ने सैशन कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी जिसे माननीय अदालत ने रद्द कर दिया था।


एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने अदालत समक्ष साक्ष्य उपलब्ध करवाते हुए कहा कि कमलदीप सिंह द्वारा अद्र्धनग्र होकर प्रदर्शन करना जहां अत्यंत आपत्तिजनक था वहीं इसने कई अन्य स्कूल संचालकों को भी काफी परेशान किया। पता चला है कि माननीय अदालत ने कमलदीप सिंह की मनोस्थिति, एसोसिएशन के अस्तित्व पर भी टिप्पणी की। 

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