Edited By Updated: 28 Mar, 2017 01:07 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज की अदालत ने जमीनी विवाद के चलते 2 वर्ष पहले जिले के गांव कालिए वाला में एन.आर.आई. के कत्ल के मामले में शामिल एक महिला सहित 3 आरोपियों को पीड़ित पक्ष के वकील रूपेन्द्र बराड़ की दलीलों तथा गवाहों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई...
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज की अदालत ने जमीनी विवाद के चलते 2 वर्ष पहले जिले के गांव कालिए वाला में एन.आर.आई. के कत्ल के मामले में शामिल एक महिला सहित 3 आरोपियों को पीड़ित पक्ष के वकील रूपेन्द्र बराड़ की दलीलों तथा गवाहों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा इन तीनों आरोपियों को सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश सुनाया गया है तथा जुर्माना न भरने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया गया है।