Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 11:37 AM
कैनेडा की सिटीजनशिप लेना अब पहले से अासान होगा। 11 अक्टूबर से होने जा रहे प्रमुख बदलाव के तहत वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए अब न्यूकमर्स को पांच में से तीन साल कैनेडा में रहने की शर्त को पूरा करना होगा।
चंडीगढ़ः कैनेडा की सिटीजनशिप लेना अब पहले से अासान होगा। 11 अक्टूबर से होने जा रहे प्रमुख बदलाव के तहत वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए अब न्यूकमर्स को पांच में से तीन साल कैनेडा में रहने की शर्त को पूरा करना होगा। यह नियम लागू होने से कई स्थाई निवासी काफी समय पहले ही सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कैनेडियन इमिग्रेशन मंत्री अहमद हुसैन के अनुसार नए बदलावों से वे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, जिन्हें पूर्व कंजर्वेटिव सरकार ने लागू किया था। वहीं, प्रवासियों को स्थाई नागरिकता हासिल करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसके चलते लोगों को कैनेडियन परिवार में शामिल होने में मुश्किल पेश अा रही थी। एक और बड़े बदलाव के तहत अब 11 अक्टूबर से 18 से 54 साल के न्यूकमर्स को ही सिटीजनशिप नॉलेज एंड लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा। इससे पहले ये नियम 14 से 64 साल के लोगों के लिए लागू था।
एक और बदलाव के तहत पढ़ाई, काम, टूरिस्ट या रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे लोगों को भी राहत मिली है। इसके तहत पी.आर. मिलने के बाद सिटीजनशिप लेने को अप्लाई करने के लिए अब दो साल और ही कैनेडा में रहना होगा।
भारत से करीब 50 हजार प्रवासी हर साल कैनेडा पहुंचते हैं। इनमें से 30 हजार पंजाब और चंडीगढ़ से ही होते हैं। कैनेडियन पी.आर. के बाद सिटीजनशिप ली जाती है। कैनेडियन सिटीजनशिप मिलने के बाद वोटिंग राइट्स से लेकर चाइल्ड बेनिफिट्स और कई तरह के फायदे मिलते हैं।