अब खाली प्लाट नहीं होंगे जब्त, निर्माण हेतु मिलेगी 3 वर्ष की मोहल्लत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jun, 2017 07:08 AM

now empty plot will not be seized

15 वर्ष पहले डिवैल्प हुई कालोनियों के खाली प्लाट जब्त करने के मामले को लेकर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट धारकों को बड़ी राहत देकर 3 वर्ष की मोहल्लत दी जा रही है ताकि प्लाट धारक अपने खाली प्लाट में निर्माण करवा सकें।

जालंधर(पुनीत): 15 वर्ष पहले डिवैल्प हुई कालोनियों के खाली प्लाट जब्त करने के मामले को लेकर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट धारकों को बड़ी राहत देकर 3 वर्ष की मोहल्लत दी जा रही है ताकि प्लाट धारक अपने खाली प्लाट में निर्माण करवा सकें। इस संबंध में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने प्रोपोजल बनाकर सरकार के पास फाइल भिजवा दी है, जिस पर जल्द ही फैसला आ जाएगा व लोगों को बड़ी राहत मिल पाएगी। सरकार द्वारा 15 वर्ष पहले डिवैल्प हुई स्कीमों में खाली पड़े प्लाट जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश ट्रस्ट की 2 स्कीमों को छोड़कर बाकी सभी स्कीमों पर लागू हो रहे हैं।

महानगर जालंधर में केवल महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू व सूर्या एन्क्लेव ही ऐसी 2 स्कीमें हैं, जिन्हें डिवैल्प हुए अभी 15 वर्ष नहीं हुए हैं। लोगों द्वारा सरकार के इस आदेश पर जताए जा रहे विरोध को मद्देनजर रखते हुए ट्रस्ट ने 3 वर्ष मोहल्लत की प्रोपोजल बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा ट्रस्टों को पत्र भेजकर उक्त कार्रवाई के जो आदेश दिए गए हैं वह उन स्कीमों पर भी लागू होते हैं जो नगर निगम को ट्रांसर्फर हो चुकी हैं। वे प्लाट इस कार्रवाई के अधीन नहीं आएंगे, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे प्लाट भी हैं जिनका बैंक से लोन लेने का पत्र देकर प्लाट धारक द्वारा रजिस्ट्री करवा ली गई है। उक्त आदेश उन स्कीमों पर लागू होते हैं जो 15 वर्ष पुरानी हैं व वहां के प्लांट मालिकों द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया।

 गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू में 2019 में होंगे 15 वर्ष?
बताया जाता है कि ट्रस्ट ने प्लाट धारक को अलाटमैंट लैटर देते वक्त उस पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी, जिसमें 15 वर्ष में प्लाट पर निर्माण कार्य करवाने संबंधी हिदायतें लिखी हों। गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू में ट्रस्ट ने 2004 के बाद नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज वसूलने शुरू किए थे और तब से लेकर यदि 15 वर्ष का समय गिनती किया जाए तो 2019 में 15 वर्ष पूरे होते हैं लेकिन ट्रस्ट ने अभी से नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज लेने बंद कर दिए। 

ट्रस्ट नहीं वसूल रहा नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज 
स्कीम के निर्माण के 3 वर्ष तक नॉन कंस्ट्रशन चाॢजस नहीं लिए, जिसके बाद निर्माण न होने की सूरत में नॉन कंस्ट्रशन चार्जिज वसूल किए जाते हैं लेकिन ट्रस्ट ने खाली प्लाटों के नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज वसूलने बंद कर दिए हैं, जिससे प्लाट मालिक दुविधा में फंस चुके हैं कि आखिर उनके प्लाट का क्या बनेगा? गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू सहित कई स्कीमों के नॉन कंस्ट्रशन चार्जिज लेने से ट्रस्ट अधिकारियों ने साफ मना कर दिया है। ट्रस्ट अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा जारी नोटीफकेशन के कारण वह उक्त चार्जिज वसूल नहीं कर सकते। अगला आदेश आने के बाद उक्त चार्जिज ले लिए जाएंगे। 

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