Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Sep, 2017 10:04 AM
लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू के खिलाफ जिला अदालत ने गैर -जमानती वांरट जारी किया...
चंडीगढ: लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू के खिलाफ जिला अदालत ने गैर -जमानती वांरट जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अक्टूबर रखी है। इससे पहले 12 मई को अदालत में पेश होकर बिट्टू ने जमानत पर रिहा हुआ था। बिट्टू पर पी.जी.आई. में हाजिर होकर प्रदर्शन करने पर सैक्टर-11 के थाने में मामला दर्ज किया गया था।
सांसद के खिलाफ मामले में पुलिस की तरफ से 6 साल बाद चालान आया था। इससे उनको अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। 12 मई को अदालत में रबनीत सिंह और उनके वकील बलजीत सिंह सैनी तथा सत्येंद्र बसीया ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने इसको मजबूत करते हुए उनको 25 हजार रुपए के शियोर्टी बांड और जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होनी थी, पर उसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हुए,जिसके कारण अदालत ने उनको गैर जमानती वारंट जारी किया।