अनुसूचित जाति और अंतर्जातीय विवाहों संबंधी नई स्कीम शुरू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 12:05 AM

new scheme related to scheduled caste and inter caste marriages

पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति और अंतर्जातीय जोड़ों (लड़के/लड़कियों) के विवाह के लिए नई कल्याण स्कीम की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत विवाह के लिए प्रति जोड़ा 75 हजार रुपए की राशि मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब सरकार के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और...

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति और अंतर्जातीय जोड़ों (लड़के/लड़कियों) के विवाह के लिए नई कल्याण स्कीम की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत विवाह के लिए प्रति जोड़ा 75 हजार रुपए की राशि मुहैया करवाई जाएगी। 

पंजाब सरकार के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गैर-सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों व अन्य सामाजिक संस्थाओं को अनुसूचित जाति और अंतर्जातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाने के लिए सहायता देने की यह नई कल्याण स्कीम चलाई गई है, जिस अनुसार ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं जो अनुसूचित जाति और अंतर्जातीय जोड़ों के 10 से अधिक सामूहिक विवाह करवाती हैं, को 75 हजार रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस राशि में से 60 हजार रुपए बर्तन, फर्नीचर और सोना आदि खरीदने के लिए और 15 हजार रुपए प्रति जोड़ा प्रबंधक व्यक्ति/संबंधित संस्था को उत्साहित ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। 

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए विवाह वाले जोड़ों में यदि दोनों अनुसूचित जाति के हों तो दोनों में से एक बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) अनुसूचित जाति के साथ संबंधित होना चाहिए, यदि गैर-अनुसूचित जाति के साथ संबंधित लड़का है तो लड़की बी.पी.एल. अनुसूचित जाति से संबंधित होनी जरूरी है और यदि लड़की गैर-अनुसूचित जाति है तो लड़का बी.पी.एल. अनुसूचित जाति से संबंध रखता होना चाहिए। 

प्रवक्ता ने बताया कि चालू साल दौरान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए इच्छुक गैर-सरकारी संस्थाएं/ट्रस्ट और अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने प्रस्ताव नियमों अनुसार तैयार करके संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के द्वारा डायरैक्टर, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों, कल्याण विभाग पंजाब को एस.सी.ओ. नंबर-128-129, सैक्टर-34 ए में 7 दिसम्बर तक भेज सकती हैं। प्रवक्ता के अनुसार और अधिक जानकारी के लिए संस्थाएं संबंधित जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।

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