Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Oct, 2017 11:28 AM
गांव ढिल्लवां में एक व्यक्ति के हुए कत्ल के मामले में नया मोड़ आ गया है।
तपा मंडी (ढींगरा): गांव ढिल्लवां में एक व्यक्ति के हुए कत्ल के मामले में नया मोड़ आ गया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कत्ल केस के गवाहों को सरकारी सुरक्षा देने के साथ-साथ उस समय के थाना प्रभारी संजीव सिंगला को तपा व उसके आस-पास किसी थाने में प्रमुख ड्यूटी न देने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। कत्ल किए व्यक्ति रेशम सिंह की पत्नी रमनदीप कौर ने अपने वकील द्वारा हाईकोर्ट में एक पटीशन दायर कर विनती की थी कि उसके पति की हत्या की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी स्वतंत्र एजैंसी से करवाई जाए ताकि हत्या का सच सामने आ सके।
पटीशन द्वारा बताया गया था कि रमनदीप कौर का परिवार इस बात से नाराज था कि उसने गांव में पास ही रहते रेशम सिंह से फरवरी 2011 में विवाह करवा लिया था, उस समय हाईकोर्ट ने इस जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए थे परंतु फिर भी दिसम्बर 2012 में रेशम सिंह पर एक बड़ा हमला हो गया। हमले के बाद रेशम सिंह ने जिला प्रशासन को हथियार का लाइसैंस देने की विनती की, जिसको तुरंत स्वीकार करते हुए रेशम सिंह को हथियार का लाइसैंस मिल गया व उसने हथियार खरीद लिया। उस समय थाना तपा के मुख्य अधिकारी संजीव सिंगला ने अप्रैल 2013 में रेशम सिंह का लाइसैंस व हथियार तपा थाने में जमा करवा लिए व उसके बाद रेशम सिंह की हत्या कर दी गई।
रेशम सिंह की पत्नी ने गुहार लगाई कि अगर उसके पास हथियार होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी व हथियार जमा करवाने के मामले में इंस्पैक्टर संजीव सिंगला उतना ही आरोपी है जितना उसकी हत्या करने वाले। इस पर हाईकोर्ट के जज कुलदीप सिंह ने कहा कि हथियार इसलिए जमा करवाया गया था कि पंजाब में चुनाव थे। जज ने आगे अपने आदेश में कहा कि मामले में चालान पेश हो चुका है व आरोपी जेल में हैं। उन्होंने इस मामले की जांच किसी अन्य एजैंसी को देने के आदेश भी दिए।
जज कुलदीप सिंह ने आदेश दिया कि इंस्पैक्टर संजीव सिंगला को तपा या इसके आस-पास के किसी भी थाने में एक्टिव ड्यूटी पर न लगाया जाए ताकि वह गवाह को प्रभावित न कर सके। दूसरे आदेश में उन्होंने एस.एस.पी. बरनाला को आदेश दिए कि इस मामले की सुनवाई जो बरनाला सैशन कोर्ट में चल रही है उस दौरान रमनदीप कौर, रेशम के परिवार व अन्य गवाहों को सरकारी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए।