Edited By Updated: 01 Mar, 2017 10:40 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नंगल के अजोली गांव में सतलुज नदी के ऊपर बने .......
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नंगल के अजोली गांव में सतलुज नदी के ऊपर बने अस्थायी पुल के तुरंत पुन:निर्माण को लेकर दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार, इसके चीफ सैक्रेटरी, पंजाब रोड्स एंड ब्रिज डिवैल्पमैंट बोर्ड व डी.सी. नंगल को 23 मार्च के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में स्थायी पुल बनाने के लिए प्रतिवादी पक्ष द्वारा आगामी कदम उठाने को लेकर भी मांग रखी गई है।
याचिकाकत्र्ता एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि वर्ष 2001 में गांववासियों ने संबंधित जगह पर एक अस्थायी पुल बनाया था, ताकि अन्य गांवों से लिंक हो सके। पुल के एक तरफ गांव बेला धियानी और दूसरी ओर नंगल की तरफ गांव अजोली है। अस्थायी पुल का उद्घाटन तत्कालीन फूड एंड सप्लाई मंत्री मदन मोहन मित्तल ने किया था। पुल के निर्माण को लेकर उन्होंने 2 लाख रुपए भी जारी किए थे। यह पुल 8 फरवरी, 2017 को क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई थीं। वहीं पुल के आमने-सामने के गांवों के बीच की कनैक्टिविटी भी खत्म हो गई है। पुल टूटने से किसानों का उनके खेतों में जाना भी मुश्किल हो गया है।
वहीं 3 गांवों में स्थित सरकारी स्कूलों में बच्चों विशेषकर लड़कियों का जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार का ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान भी फेल हो रहा है। याची ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच को सुनवाई दौरान बताया कि उन्हें एक स्थानीय सरपंच के जरिए पता चला है कि पी.डब्ल्यू.डी. ने स्थायी पुल बनाने के लिए 5.65 करोड़ रुपए का आकलन मंजूर किया हुआ है।