पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे पति को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 12:03 PM

murder case

घर में साली के मौजूद रहते ही पैसे की मांग पूरी न होने पर लकड़ी की लट्ठ से पत्नी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने हत्यारोपी पति को भादंसं की धारा-302 में उम्रकैद किए जाने के...

अमृतसर (महेन्द्र): घर में साली के मौजूद रहते ही पैसे की मांग पूरी न होने पर लकड़ी की लट्ठ से पत्नी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने हत्यारोपी पति को भादंसं की धारा-302 में उम्रकैद किए जाने के साथ-साथ उसे 15,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 6 महीनें की अतिक्ति कैद भी होगी। 

पैसों को लेकर पहले भी पिटाई करता रहता था हत्यारोपी पति
अलीगढ़ (यू.पी.) से स्थानीय मिलाप एवेन्यू घन्नूपुर क्षेत्र में किराए पर रह रही रेखा पत्नी नीरज ने थाना छहर्टा में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि उसकी बहन ज्योति की शादी करीब 8 वर्ष पहले यू.पी. के जिला अलीगढ़ के गांव प्रतापगढ़ निवासी प्रदीप कुमार पुत्र भगत सिंह के साथ हुई थी, जो करीब 3-4 वर्ष पहले ही यू.पी. से स्थानीय मिलाप एवेन्यू, घन्नूपुर क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था, जो अक्सर अपनी पत्नी ज्योति से पैसे मांगता रहता था और पैसों की मांग पूरी न होने पर अक्सर उसकी निर्मम पिटाई कर दिया करता था। उसने बताया कि वह 10-12 दिनों से अपनी बहन ज्योति के घर ही आई हुई थी। 29-9-2015 की रात करीब 9.30/10 बजे वह घर की छत्त पर खाना खा रही थी कि अचानक उसकी बहन की जोर जोर से ‘मार दिया-मार दिया’ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं, जिस पर वह छत्त से नीचे आई तो उसने देखा कि उसका जीजा प्रदीप कुमार अपनी पत्नी ज्योति की पिटाई कर रहा था।

देखते ही देखते उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी की एक बड़ी लट्ठ अपनी पत्नी अर्थात उसकी बहन ज्योति के सिर पर दे मारी दी थी, जिसके कारण वह जमीन पर जा गिरी थी और जमीन पर गिरी अपनी पत्नी पर वह लगातार उसी लकड़ी की लट्ठ से लगातार प्रहार किए जा रहा था। इस दौरान लकड़ी की लट्ठ टूट गई और टूटी लट्ठ वहीं छोड़ कर वह वहां से फरार हो गया था। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी बहन ज्योति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।  इस शिकायत पर थाना छहर्टा की पुलिस ने हत्यारोपी पति प्रदीप कुमार के खिलाफ 30-9-2015 को भादंसं की धारा-302 के तहत मुकद्दमा नंबर-233/2015 दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था। 

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