Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Nov, 2017 12:49 PM
जिला मानसा के गांव दोदड़ा में सितम्बर 2014 में हुए कत्ल के मामले की सुनवाई करते हुए एडीशनल सैशन जज मानसा की अदालत द्वारा 2 सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माने का आदेश दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को अढ़ाई-अढ़ाई वर्ष की सजा व 2 को...
मानसा(मित्तल): जिला मानसा के गांव दोदड़ा में सितम्बर 2014 में हुए कत्ल के मामले की सुनवाई करते हुए एडीशनल सैशन जज मानसा की अदालत द्वारा 2 सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माने का आदेश दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को अढ़ाई-अढ़ाई वर्ष की सजा व 2 को बरी करने का आदेश दिया गया।
जानकारी के अनुसार गांव दोदड़ा में 12 सितम्बर 2014 को एक व्यक्ति ने पत्नी के गांव के ही खड़का सिंह के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खड़का सिंह का कत्ल कर दिया था। इस संबंधी पुलिस ने 13 सितम्बर 2014 को मृतक के भाई सतगुर सिंह पुत्र मेजर सिंह के बयानों पर मक्खण सिंह, उसके भाई हरमेश सिंह, पिता लाल सिंह व चाचा भूरा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत द्वारा मक्खण सिंह व हरमेश सिंह को 10-10 वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाने के अलावा लाल सिंह व भूरा सिंह को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया गया।