Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Sep, 2017 11:10 AM
अतिरिक्त सैशन जिला जज दिनेश कुमार की अदालत ने एक मासूम बच्चे की हत्या करने के आरोप में जसप्रीत कौर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि गांव खेड़ी नागा ........
संगरूर (बावा): अतिरिक्त सैशन जिला जज दिनेश कुमार की अदालत ने एक मासूम बच्चे की हत्या करने के आरोप में जसप्रीत कौर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि गांव खेड़ी नागा के बलजीत सिंह ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में अपने भतीजे (रिश्ते में) की पत्नी जसप्रीत कौर पर आरोप लगाया था कि उसके किसी मनदीप सिंह अमनी के साथ अवैध संबंध हैं जिसको उनका परिवार पसंद नहीं करता।
जिस कारण फतेह सिंह की पत्नी जसप्रीत कौर उनके साथ ईष्र्या रखती थी तथा उनके परिवार से बदला लेने के लिए उसके पौत्र का कत्ल कर दिया। दिड़बा पुलिस ने बलजीत सिंह के बयानों पर जसप्रीत कौर तथा मनदीप सिंह के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। अदालत में चले केस दौरान अदालत ने मनदीप सिंह को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया व मासूम बच्चे सहज सिंह की हत्या के आरोप में जसप्रीत कौर को उम्र कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।