मासिक लोक अदालत में 185 केसों का निपटारा

Edited By Updated: 19 Feb, 2017 12:55 PM

monthly public court disposed of 185 cases

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़, पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी चंडीगढ़ व एस.के. अग्रवाल जिला व सत्र न्यायाधीश फिरोजपुर व लछमण सिंह अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का, कृष्ण कुमार बांसल सचिव जिला कानूनी...

फाजिल्का/जलालाबाद(लीलाधर, टीनू): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़, पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी चंडीगढ़ व एस.के. अग्रवाल जिला व सत्र न्यायाधीश फिरोजपुर व लछमण सिंह अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का, कृष्ण कुमार बांसल सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का के नेतृत्व में आज जिला फाजिल्का, अबोहर व जलालाबाद में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दोनों पार्टियों की आपसी सहमति के साथ केसों का निपटारा करवाया गया। 


जानकारी देते हुए के.के. बांसल सी.जे.एम. कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का ने बताया कि इस लोक अदालत में 185 केसों का निपटारा किया गया और 63,84,319 रुपए के अवार्ड पास किए गए। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों से जहां आम लोगों को राहत मिलती है, वहीं उन लोगों के समय और पैसे की भी बचत होती है। लोक अदालत द्वारा दोनों पक्षों में आपसी दुश्मनी समाप्त हो जाती है और भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में फैसला होने के बाद केस में लगी हुई सारी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इसके फैसले को दीवानी अदालत की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने केसों का लोक अदालत में फैसला करवाकर अधिकाधिक लाभ उठाएं।

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