Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 12:56 AM
सी.बी.आई. की विशेष अदालत द्वारा बुुधवार को पंजाब के पूर्व जेल मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर सहित कुल 7 आरोपियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। फिल्लौर व अन्य आरोपियों को ई.डी. द्वारा बहुकरोड़ी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी केस से जुड़ी एक सप्लीमैंट्री...
मोहाली(कुलदीप): सी.बी.आई. की विशेष अदालत द्वारा बुुधवार को पंजाब के पूर्व जेल मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर सहित कुल 7 आरोपियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। फिल्लौर व अन्य आरोपियों को ई.डी. द्वारा बहुकरोड़ी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी केस से जुड़ी एक सप्लीमैंट्री शिकायत तहत मनी लांड्रिंग केस में नामजद किया गया था।
उस केस में अदालत द्वारा अकाली-भाजपा सरकार के पूर्व जेल मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर व अन्य आरोपियों को नोटिस भेज कर अदालत में पेश होने को कहा गया था। अदालत में पेश होने की बजाय आरोपियों सरवन सिंह फिल्लौर, उनके बेटे दमनबीर सिंह फिल्लौर, अकाली-भाजपा सरकार के पूर्व चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी अविनाश चंद्र, सचिन सरदाना निवासी भिवानी, सुशील कुमार सरदाना निवासी भिवानी, कैलाश सरदाना, रश्मि सरदाना के नाम शामिल हैं, ने अपने वकीलों के माध्यम से अपनी जमानत याचिकाएं दायर कर दी थीं।
ई.डी. के डिप्टी डायरैक्टर निरंजन सिंह तथा स्पैशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर जगजीत सिंह सराओ द्वारा सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया गया। आज सभी आरोपियों की जमानतें अदालत ने रद्द कर दीं।