Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 11:27 AM
न्यायिक दंडाधिकारी सतवीर कौर की अदालत ने चुनावों में हुई गड़बड़ी के आरोपी अमनदीप को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
अबोहर (भारद्वाज, रहेजा): न्यायिक दंडाधिकारी सतवीर कौर की अदालत ने चुनावों में हुई गड़बड़ी के आरोपी अमनदीप को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार गांव गद्दाड़ोब में 2003 में हुए सरपंच के चुनावों को लेकर हुई गड़बड़ी के कारण एक याचिका स्व. ओमप्रकाश पुत्र जालम राम वासी गद्दाड़ोब ने अपने वकील सुखपाल सिंह सिद्धू के माध्यम से अदालत में दायर की थी। अदालत ने सुमित कुमार, अमनदीप व अन्यों को तलब किया था। सभी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत करवाई थी।
न्यायिक दंडाधिकारी अमित मल्लन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमनदीप पुत्र आईदान को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। अमनदीप ने जिला फाजिल्का की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जङ्क्षतद्र वालिया की अदालत में सजा के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। मैडम ने मामले की जांच करने के बाद दोबारा सुनवाई करने के लिए अबोहर की अदालत में भेजा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सतवीर कौर द्वारा इस मामले से संबंधित सभी को तलब किया गया।
शिकायतकत्र्ता स्व. ओमप्रकाश के वकील सुखपाल सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर अमनदीप सिंह के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अमनदीप को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।