Edited By Updated: 16 Dec, 2016 01:44 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 26 अक्तूबर, 2016 को मोगा तेजाब कांड में एक अहम फैसला करते हुए इस मामले के 4 आरोपियों को दोहरे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई थी
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 26 अक्तूबर, 2016 को मोगा तेजाब कांड में एक अहम फैसला करते हुए इस मामले के 4 आरोपियों को दोहरे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उक्त फैसले के करीब 2 महीने बाद भी सरकार द्वारा एक नया पैसा भी मुआवजा के तहत नहीं मिला है। पीड़िता के वकील एडवोकेट अमित घई ने बताया कि पीड़िता पिछले 3 वर्षों से अपनी जिंदगी व मौत की लड़ाई लड़ रही है तथा उसके करीब 40 बड़े आप्रेशन हो चुके हैं। इन आप्रेशनों पर 50 लाख से अधिक खर्चा भी हो चुका है।
इस संबंधी जब पीड़िता के पिता व तेजाब हमले के पीड़ित शमशेर सिंह निवासी दाया कलां से बात की तो उन्होंने सरकार के प्रति रोष व नाराजगी जताते हुए कहा कि इस घटना में उनकी बज्जी मनदीप कौर पूरी तरह झुलस चुकी है तथा पिछले 3 वर्षों से जिंदगी व मौत की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकारी अफसर केवल खोखली ड्रामेबाजी तथा बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद उनकी बेटी के इलाज के लिए जिस मुआवजे का आदेश हुआ है वह अभी तक उनको नहीं मिल सका है, बल्कि सरकारी अधिकारी उक्त मुआवजा न देने के बहाने ढूंढ रहे हैं जैसे उन्होंने यह मुआवजा अपनी जेब से देना हो, जबकि सरकार ने 5 करोड़ रुपए मोगा में गत दिवस हुई पानी बचाओ रैली में फूंक दिया।
क्या कहना है पीड़िता के वकील का
एडवोकेट अमित घई ने बताया कि उनको तेजाब हमले की पीड़िता बज्जी के साथ बहुत हमदर्दी है। इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख है कि अदालती आदेश के बावजूद तेजाब हमले की पीड़िता आज भी सरकार के उदासीन रवैये के कारण तरस की मोहताज बन कर रह गई है। उन्होंने बताया कि वह उम्मीद करते हैं जल्द ही पीड़ित व उसके परिवार को मुआवजा मिल जाएगा।