Edited By Updated: 26 Apr, 2017 12:57 AM
लंबे समय से पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पाेरेशन में एडवांस बुकिंग एजैंट्स के रूप में कांट्रैक्ट ....
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): लंबे समय से पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पाेरेशन में एडवांस बुकिंग एजैंट्स के रूप में कांट्रैक्ट कर्मियों की 2 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए कि याचियों को नियमित सरकारी कर्मियों के समान न्यूनतम पे-स्केल का लाभ प्रदान किया जाए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याची वर्ष 2003 से एडवांस बुकिंग क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे में इन्हें सिर्फ कमीशन एजैंट्स बताकर ‘मिनिमम वेजिस’ से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के जगजीत सिंह केस का उदाहरण पेश किया जो ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की व्याख्या करता है।