खोया व सूखे दूध का सैम्पल भरा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 02:28 PM

medical team take sample of milk

त्यौहारों के सीजन के मद्देनजर सिविल सर्जन कपूरथला के नेतृत्व में सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोत पाल सिंह व फूड सेफ्टी अधिकारी सतनाम सिंह की देखरेख में टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों पर चैकिंग की गई।

कपूरथला (मल्होत्रा): त्यौहारों के सीजन के मद्देनजर सिविल सर्जन कपूरथला के नेतृत्व में सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोत पाल सिंह व फूड सेफ्टी अधिकारी सतनाम सिंह की देखरेख में टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों पर चैकिंग की गई। 

सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोत पाल सिंह ने बताया कि चैकिंग दौरान अड्डा वडाला फाटक व जालंधर रोड कपूरथला में एक हलवाई की दुकान पर चैकिंग दौरान सूखे दूध से खोया तैयार किया जा रहा था। मौके से 6 पैकेट खाली सूखे दूध के व अन्य 16 पैकेट एक नामी कंपनी के भी बरामद हुए। इसके अतिरिक्त दुकान की सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्टेट फूड लैबोरेटरी से रिपोर्ट आने उपरांत अगली कार्रवाई की जाएगी। 

सैम्पल फेल होने पर 6 माह से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान 

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी हलवाई खोये के लिए सूखे दूध पाऊडर व कैमिकल रंगों का प्रयोग न करे। इसके अतिरिक्त मिठाइयों पर केवल चांदी के वर्क का ही प्रयोग करें। मिठाइयां तैयार करने वाले कारीगरों के सिर ढके होने चाहिए, नाखून कटे हों व सामान तैयार करने वाला स्थान साफ-सुथरा हो। 

उन्होंने बताया कि सैम्पल फेल होने पर 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं खाद्य पदार्थों के सब स्टैंडर्ड/मिसलीड पाए जाने पर 3 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी की वे साफ-सुथरी व बढिय़ा क्वालिटी की मिठाई ही बेचें। 
 

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