नवविवाहिता के कत्ल मामले में पति व ससुर समेत 3 को उम्र कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 09:05 AM

married woman murder

जिला मानसा की एक अदालत द्वारा नवविवाहिता के कत्ल केस की सुनवाई दौरान बाप-बेटे समेत 3 व्यक्तियों को उम्र कैद व जुर्माने का फैसला सुनाया गया। जानकारी के अनुसार अगस्त-2013 में गांव रल्ला की नहर की पटरी पर एक नवविवाहिता का खून से लथपथ शव मिला था।

मानसा(मित्तल): जिला मानसा की एक अदालत द्वारा नवविवाहिता के कत्ल केस की सुनवाई दौरान बाप-बेटे समेत 3 व्यक्तियों को उम्र कैद व जुर्माने का फैसला सुनाया गया। जानकारी के अनुसार अगस्त-2013 में गांव रल्ला की नहर की पटरी पर एक नवविवाहिता का खून से लथपथ शव मिला था।

इस संबंधी थाना जोगा की पुलिस ने 17 अगस्त 2013 को कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी गांव माखा चहलां की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान सामने आया कि मक्खण सिंह पुत्र मंद्र सिंह निवासी मोहर सिंह वाला ने मनजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह निवासी मोहर सिंह वाला के साथ 16 जुलाई, 2013 को हाईकोर्ट में लव मैरिज की थी, जिसके चलते मनजीत कौर का शव रल्ला नहर की पटरी से बरामद हुआ। 

पुलिस ने इस संबंधी मक्खण सिंह, उसके पिता मंद्र्र सिंह वासी गांव मोहर सिंह वाला व अमरपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गांव पंधेर जिला बरनाला के खिलाफ धारा 302, 34 आई.पी.सी. के अधीन माननीय अदालत में चालान पेश किया, जहां इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत की तरफ से मृतका के पति मक्खण सिंह, उसके पिता मंद्र सिंह व अमरपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गांव पंधेर, जिला बरनाला को मनजीत कौर का कातिल मानते हुए उक्त तीनों को उम्र कैद की सजा व 25-25 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया गया।

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