Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Sep, 2017 10:10 AM
सैशन जज सतविंद्र सिंह की अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर 2 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट(स.ह.): सैशन जज सतविंद्र सिंह की अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर 2 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। एडवोकेट कुलविंद्र सिंह सेखों ने पत्रकारों को बताया कि थाना बाजाखाना की पुलिस ने 11 जून 2015 में जतिन्द्र सिंह पुत्र हरइंद्रपाल सिंह निवासी कोटकपूरा व सिकंदर सिंह पुत्र सुरिन्द्र सिंह निवासी फरीदकोट के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302 (कत्ल) का मामला दर्ज किया था।
पुलिस अनुसार इन व्यक्तियों ने साजिश कर शिकायतकत्र्ता महकम सिंह पुत्र मलकीत सिंह की बरगाड़ी निवासी बहन सुखदेव कौर का कत्ल किया था। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करने उपरांत जतिन्द्र सिंह व सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। जिस पर माननीय अदालत ने एडवोकेट रजनीश गर्ग व कुलइंद्र सिंह सेखों द्वारा पुख्ता सबूत पेश करने पर इन दोनों मुलजिमों को आरोपी मानते हुए उक्त सजा का हुक्म दिया है।