Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Oct, 2017 12:11 PM
4 वर्षीय मासूम बच्ची को खाने की वस्तु दिलाने के बहाने घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जाने..............
अमृतसर (महेन्द्र): 4 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई है, जिसके तहत उसे भा.दं.सं. की धारा 376 में उसकी प्राकृतिक मौत होने तक उम्र कैद, जबकि 363 में 7 वर्ष की कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना और 366 में 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना किए जाने की अलग से सजा सुनाई है। कोई भी जुर्माना राशि न अदा करने उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
मामले के हालात
स्थानीय थाना जंडियाला में 6-2-2016 को भा.दं.सं. की धारा 363/364 तथा 376 के तहत दर्ज मुकद्दमा नंबर 24/2016 के अनुसार गांव गद्दली निवासी 24 वर्षीय आरोपी युवक हरप्रीत सिंह पुत्र रछपाल सिंह का अपने ही गांव निवासी एक परिवार के घर अक्सर आना-जाना रहता था, जो घर में आकर उस परिवार के बच्चों को उठा लाता और उनके साथ खेला-कूदा करता था। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी हरप्रीत 5-2-2016 को सायं करीब 6/6.30 बजे उनके घर आया था और परिवार की सबसे छोटी 4 वर्षीय मासूम लड़की को उठा कर उसे खिलाते-खिलाते अपने साथ घर से बाहर ले गया था।
रास्ते में परिवार के एक सदस्य ने जब उसे पूछा कि वह उनकी बच्ची को कहां लेकर जा रहा है तो उसका कहना था कि वह उसके लिए दुकान से कोई खाने की चीज लेने जा रहा है और चीज लेकर वापिस आता हूं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब आरोपी बच्ची को लेकर वापिस घर नहीं लौटा तो वे बाजार में बच्ची तथा आरोपी की तलाश कर ही रहे थे कि बाजार के समीप ही स्थित पीर वाली जगह की तरफ से उन्हें बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। मौका पर जाकर देखा तो आरोपी उक्त मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।
उन्होंने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़वाया तो आरोपी मौका पाकर वहां से भाग गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची की मैडीकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
प्राकृतिक मौत होने तक आरोपी को अब रहना होगा जेल में
मामले संबंधी जानकारी देते पीड़ित परिवार के कौंसिल अजय कुमार विरमानी ने बताया कि आरोपी युवक ने बहुत ही संगीन जुर्म किया था, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना था कि अगर वे समय पर पहुंच कर बच्ची को उसके चंगुल से न छुड़वाते तो आरोपी की दरिंदगी की वजह से उनकी बच्ची की मौत हो सकती थी।
एडवोकेट विरमानी ने बताया कि आरोपी द्वारा की गई दरिंदगी को देखते हुए ही अदालत ने उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी को सुनाई गई इस सजा के तहत अब उसे उसकी प्राकृतिक मौत होने तक सारी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा।